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मतलब की बात : क्या NPS से UPS में स्विच की तारीख बढ़ी? जानें अब आप बदलाव कर सकते हैं या मौका खत्म...

Abhyuday Bharat News / Tue, Dec 2, 2025 / Post views : 317

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क्या NPS से UPS में स्विच की तारीख बढ़ी? जानें अब आप बदलाव कर सकते हैं या मौका खत्म ? कई सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं, कि क्या वे अभी भी UPS चुन सकते हैं ,या अब यह रास्ता बंद हो चुका है। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नई दिल्ली:

सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या NPS से UPS में बदलने की तारीख बढ़ाई गई है या मौका पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई लोग नवंबर के आखिरी दिनों में यह सोच रहे थे कि शायद तारीख बढ़ जाए, लेकिन 30 नवंबर 2025 की डेडलाइन निकलाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं आई है। इसी वजह से कई कर्मचारी अब यह जानना चाहते हैं,कि क्या वे अभी भी UPS चुन सकते हैं या अब यह रास्ता बंद हो चुका है। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। UPS सरकार की नई पेंशन सिस्टम है जो NPS पर आधारित है, लेकिन इसमें गारंटीड पेंशन का फायदा मिलता है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिन लोगों ने समय पर ऑप्शन नहीं चुना, उनका क्या होगा। क्या UPS की डेडलाइन बढ़ाई गई?

सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है ,कि UPS की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब है कि 30 नवंबर 2025 की आखिरी तारीख अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। क्या अब NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं?

डेडलाइन निकल जाने के बाद अब कोई भी NPS से UPS में स्विच नहीं कर सकता, जो लोग समय पर UPS नहीं चुन पाए, उन्हें अब NPS में ही माना जाएगा। UPS क्या है ?

UPS यानी Unified Pension Scheme सरकार की नई पेंशन व्यवस्था है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) पर आधारित है लेकिन इसमें एक बड़ा फायदा ये है , कि रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन मिलती है, जबकि NPS पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहता है। इस वजह से कई कर्मचारी UPS को बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर आपने समय पर UPS नहीं चुना तो क्या होगा?

नियम के अनुसार, जिन लोगों ने 30 नवंबर 2025 तक UPS का विकल्प नहीं चुना, उन्हें सीधे NPS में माना जाएगा , मतलब न तो उन्हें UPS मिलेगा और न ही बाद में बदलने का मौका मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) में हर महीने कर्मचारी को अपने मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% हिस्सा जमा करना होता है ,और उतना ही 10% योगदान सरकार की तरफ से मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 8.5% योगदान पूल कॉर्पस में जोड़ा जाता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में तय पेंशन मिलती है। UPS में पेंशन कैसे तय होती है?

UPS में पेंशन का फॉर्मूला साफ है । पूरी पेंशन = रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत बेसिक पे का 50% .लेकिन यह सिर्फ तब मिलेगा जब कर्मचारी ने कम से कम 25 साल काम किया हो। अगर सेवा अवधि कम है तो पेंशन उसी के अनुसार तय होगी। कम से कम 10 हजार रुपये महीना पेंशन की गारंटी भी दी गई है, बशर्ते योगदान समय पर जमा होता रहा हो और कोई निकासी न की गई हो। UPS में टैक्स बेनिफिट क्या है?

UPS में कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि (10% तक) Section 80CCD(1) के तहत टैक्स छूट के लिए मान्य है, मतलब NPS की तरह ही UPS में भी टैक्स का फायदा मिलता है। अगर आप UPS में जाना चाहते थे लेकिन समय पर विकल्प नहीं चुन सके, तो अब यह मौका खत्म हो चुका है। सरकार ने तारीख बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। फिलहाल कर्मचारी यही मानकर चलें कि वे NPS में ही रहेंगे।

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