Wed, 28 Oct 2026
Logo

ब्रेकिंग

भोपसरा में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण

लईका चिन्हारी' ऐप से आउट ऑफ स्कूल व दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु राज्य स्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण निमोरा में संपन्न

छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत, अगले चौबीस घंटे में गिर सकता है तापमान,

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने माँ दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर देशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की का

विश्वास का फायदा उठाकर शासकीय व्याख्याता ने निजी स्कूल के खाते में कर दी सेंध-मारी, दीदी शिक्षण समिति के पदाधिकारी ने की

जीत कर भी गले मेँ आती है हार की माला, एक बड़ा भूमि घपला सामने आएगा

SP के नाम पर 10 हजार की ठगी, पुलिस को शर्म नहीं शोहरत लगती है

शिक्षक का आज, शिक्षा का कल : बदलती कक्षा, बढ़ती अपेक्षाएँ और शिक्षा के भविष्य की नई दिशा

सरस्वती शिशु मंदिर बैतलपुर में प्रांतीय विज्ञान एवं वैदिक गणित मेले का भव्य समापन, उत्कृष्ट प्रतिभागी हुए पुरस्कृत

सूचना

मां बम्लेश्वरी मंदिर किसका, ट्रस्ट, राजपरिवार या गोंड-आदिवासी समाज का:पूजा पद्धति पर विवाद, भवानी बहादुर बोले- परंपरा बदली, सभी समाजों को मिले प्रतिनिधित्व

घर में घुसकर मां-बेटे का मर्डर:भतीजे ने बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया; जादू-टोने के शक में वारदात, डोंगरगढ़ में 3 अरेस्ट

शराब घोटाला, कांग्रेस भवन पहुंचाए गए 860-880 करोड़:ED का दावा- कांग्रेस नेता रामगोपाल की मॉनिटरिंग में पहुंचा कैश, 9.06 करोड़ की संपत्ति अटैच

: ज्वेलरी शॉप में डकैती करने वाले मास्टर माइंड पूर्व फौजी सहित 5 को आजीवन कारावास की सजा

Share:
ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर। बिलासपुर के उसलापुर स्थित सती श्री ज्वेलर्स में डकैती डालने के लिए बिलासपुर के एक पूर्व फौजी ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। ज्वेलरी संचालक के भाई पर रिवाल्वर से गोली चला दी। आलोक सोनी के सीने पर आज भी एक बुलेट फंसा हुआ है। बुलेट इंजुरी से उसकी जान कभी भी जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र करते हुए डकैती के मास्टर माइंड पूर्व फौजी सहित सभी पांच साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डकैती के मास्टर माइंड पूर्व फौजी दिनेश बांधेकर उर्फ दीनू, मोहम्मद नाजिर अंसारी, राजू साव उर्फ राजू कसेर, मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू ठाकुर, मोहम्मद लालू अंसारी पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 398, 307, 307/34 तथा धारा 25 (1) (1-ख) (क) एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया था। 25 जनवरी 2021 को 7:54 बजे सती-श्री ज्वेलर्स, उस्लापुर नेचर सिटी के पास, बिलासपुर में रिवॉल्वर से लैस होकर डकैती डाला। डकैती के दौरान रिवाल्वर का उपयोग किया, एवं आलोक सोनी की हत्या करने के उद्देश्य से उस पर फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। डकैतों ने जिस रिवाल्वर का उपयोग किया था उसका लाइसेंस भी नहीं था। घटना से पहले आलोक सोनी और दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पूनम गुप्ता, प्रदीप गढेवाल थे, तभी 4-5 लडके मुंह में नकाब बांधे हुए, रिवाल्वर रखकर दुकान में लडके डकैती के उद्देश्य से पहुंचे और उनमें से दो लडके काउण्टर के अंदर घुस गये। एक लडका उदित पर रिवॉल्वर तान दिया, तब वह किसी तरह काउण्टर से चिल्लाते हुए भागा, तब लुटेरों ने उसके भाई आलोक पर पिस्टल से फायर करना शुरु किया, जिससे उसे गोली लगी और उसके बाद 4-5 फायर करते हुए लुटेरे बाहर रखे मोटर साइकिल में बैठकर भाग गये। मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज पंचम की अदालत में हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा घातक हथियार के साथ सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र करते हुए सार्वजनिक स्थल पर व्यवसायिक परिसर में दुस्साहसपूर्वक डकैती किया गया। इस दौरान रिवाल्वर का उपयोग करते हुए आलोक सोनी पर जानलेवा हमला किया। जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि बुलेट अभी भी आलोक सोनी के सीने में फंसा हुआ है। कोर्ट ने लिखा है कि जिससे किसी भी समय गंभीर परिस्थिति निर्मित हो सकती है, एवं उसकी मृत्यु संभावित है। लिहाजा प्रकरण की ऐसी परिस्थिति, अपराध की प्रकृति, आहत आलोक सोनी पर गंभीर हमला एवं आरोपीगण के अपराध से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण दिनेश कुमार बांधेकर उर्फ दीनू, मोहम्मद नाजिर अंसारी, राजू साव उर्फ राजू कसेर, मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू ठाकुर तथा आरोपी मोहम्मद लालू अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की राशि जमा ना करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है। क्षतिपूर्ति देने जारी किया आदेश

Tags :

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts