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नांदघाट न्यूज़ : स्थान – स्वामी आत्मानंद हिंदी व इंग्लिश मीडियम विद्यालय नांदघाट , जिला – बेमेतरा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Abhyuday Bharat News / Tue, Aug 5, 2025 / Post views : 421

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स्थान – स्वामी आत्मानंद हिंदी व इंग्लिश मीडियम विद्यालय नांदघाट , जिला – बेमेतरा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान बृजेंद्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर में उपस्थित स्कूल के छात्राओं को *पॉक्सो एक्ट* के संबंध में जानकारी दी गई व बताया गया कि POCSO एक्ट का फ़ुल फ़ॉर्म है - प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट. यह एक्ट बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. इस एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और बाल पोर्नोग्राफ़ी जैसे अपराधों पर सज़ा का प्रावधान है. इस एक्ट के कुछ खास प्रावधान ये रहे:

1.इस एक्ट के तहत,18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति भी अप्रासंगिक है.

2.इस एक्ट के तहत, लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं.

3.इस एक्ट के तहत, बच्चे की मेडिकल जांच माता-पिता या अभिभावक की मौजूदगी में कराई जाती है.

4.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाता है.

5.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालय में बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की जाती।

साथ ही निःशुल्क कानून संबंधित जानकारी दी गयी छात्राओं , जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निशुल्क विधिक कानूनी सहायता के अंतर्गत विधिक सहायता पाने का हकदार है। जो निम्न अहर्ताएं रखते है:-

* अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य हो (जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं)।

* स्त्री या बालक , थर्ड जेंडर है ।

* एक निर्याेग्य व्यक्ति जैसा कि निशक्त व्यक्ति।

* अनपेक्षित अभाव जैसे बहू विनाश, जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार से सताया हुआ व्यक्ति हो।

* संविधान के अनुच्छेद 23 से यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है।

* मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुका हो।

* अभीरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्चा गृह में रखा व्यक्ति भी है।

* औद्योगिक श्रमिक एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक

निम्नलिखित नालसा के समस्त स्कीम के बारे में भी बताया गया जो कि निम्न है:-

* हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम

* नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दीया गया।

* सायबर अपराध व सायबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 (72 घंटा) के बारे में जानकारी दी गई।

* नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015)

* *जनचेतना*- इस अभियान में जनचेतना ( यूट्यूब चैनल) का प्रचार - प्रसार जनमानस में विधिक सहायता संबंधित जानकारी दिया गया।

स्थान* – स्वामी आत्मानंद हिंदी व इंग्लिश मीडियम विद्यालय नांदघाट , जिला – बेमेतरा ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश *श्रीमान बृजेंद्र कुमार शास्त्री* जी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर में उपस्थित स्कूल के छात्राओं को *पॉक्सो एक्ट* के संबंध में जानकारी दी गई व बताया गया कि POCSO एक्ट का फ़ुल फ़ॉर्म है - प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट. यह एक्ट बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. इस एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और बाल पोर्नोग्राफ़ी जैसे अपराधों पर सज़ा का प्रावधान है. इस एक्ट के कुछ खास प्रावधान ये रहे:

1.इस एक्ट के तहत,18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति भी अप्रासंगिक है.

2.इस एक्ट के तहत, लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं.

3.इस एक्ट के तहत, बच्चे की मेडिकल जांच माता-पिता या अभिभावक की मौजूदगी में कराई जाती है.

4.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाता है.

5.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालय में बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की जाती।

साथ ही निःशुल्क कानून संबंधित जानकारी दी गयी छात्राओं , जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निशुल्क विधिक कानूनी सहायता के अंतर्गत विधिक सहायता पाने का हकदार है। जो निम्न अहर्ताएं रखते है:-

* अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य हो (जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं)।

* स्त्री या बालक , थर्ड जेंडर है ।

* एक निर्याेग्य व्यक्ति जैसा कि निशक्त व्यक्ति।

* अनपेक्षित अभाव जैसे बहू विनाश, जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार से सताया हुआ व्यक्ति हो।

* संविधान के अनुच्छेद 23 से यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है।

* मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुका हो।

* अभीरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्चा गृह में रखा व्यक्ति भी है।

* औद्योगिक श्रमिक एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक

निम्नलिखित नालसा के समस्त स्कीम के बारे में भी बताया गया जो कि निम्न है:-

* हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम

* नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दीया गया।

* सायबर अपराध व सायबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 (72 घंटा) के बारे में जानकारी दी गई।

* नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015)

* *जनचेतना*- इस अभियान में जनचेतना ( यूट्यूब चैनल) का प्रचार - प्रसार जनमानस में विधिक सहायता संबंधित जानकारी दिया गया।

आधिकार मित्र पंकज घृतलहरे के द्वारा जानकारी दिया गया

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