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बिलासपुरक्राइम न्यूज़ : दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति, सास-ससुर के खिलाफ FIR

Abhyuday Bharat News / Sat, Sep 19, 2026 / Post views : 520

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बिलासपुर। विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की धारा 85, 296, 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता ईशा कुर्रे का विवाह 30 अप्रैल 2026 को भारतीय नगर निवासी सुमित कुमार बर्मन, पिता नर्मदा प्रसाद बर्मन, उम्र 33 वर्ष, के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के करीब एक सप्ताह बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और अन्य सामान कम लाने की बात को लेकर उसे परेशान किया जाने लगा।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति, सास-ससुर तथा परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद किया जाता था तथा उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि विवाह से पहले पति की नौकरी और आय को लेकर उसके परिवार को गलत जानकारी दी गई थी।

शिकायत में एक घटना का उल्लेख करते हुए पीड़िता ने बताया कि विवाह के करीब एक माह बाद वह अपने पति के साथ रतनपुर-खुटाघाट घूमने गई थी। घर लौटने के बाद इस बात को लेकर ससुराल में विवाद हुआ। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और रात में पति ने भी उसके साथ कथित रूप से मारपीट की।

आरोपी पति : सुमित बर्मन, भारतीय नगर, बिलासपुर

आरोपी पति : सुमित बर्मन

सास : चंद्र कुमारी बर्मन

ससुर : नर्मदा प्रसाद बर्मन, भारतीय नगर, बिलासपुर

6 अगस्त की घटना के बाद मायके पहुंची विवाहिता

पीड़िता के अनुसार, 6 अगस्त 2026 की रात करीब 8 बजे फिर विवाद हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। उसने फोन के माध्यम से अपने मायके वालों को घटना की जानकारी दी। मायके पक्ष के परिजन रात में उसके ससुराल पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा उसे भेजने से इनकार किए जाने का आरोप है।

इसके बाद रात करीब 12 बजे पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिवार के सदस्यों को समझाइश दी। अगले दिन पीड़िता अपने मायके वालों के साथ महिला थाना पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए तीन बार बुलाया गया, लेकिन आपसी समझौता नहीं हो सका।

तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर सास चंद्र कुमारी बर्मन, ससुर नर्मदा प्रसाद बर्मन और पति सुमित कुमार बर्मन को आरोपी बनाया है। तीनों के खिलाफ BNS की धारा 85, 296, 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है।

मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि होना जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।

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