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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को राहत दी है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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