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: अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए।

Admin / Mon, Aug 12, 2024 / Post views : 277

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ABN EXPRESS NEWS 24x7 दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी है।

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