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जिले के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि विकासखण्ड कोटा के ग्राम चंगोरी में जय माता दी मुर्रा उद्योग में 232 क्विंटल (580 कट्टी) धान गोदाम में उपलब्ध पाया गया। जिसके संबंध में प्रोपाईटर राधेश्याम साहू द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं प्रोपाईटर के द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी संधारित नहीं किया जाना पाया गया। अतः उपलब्ध धान जप्त करते हुए संबंधित प्रोपाईटर के विरूद्ध मण्डी अधिनियम् के तहत् जब्ती की कार्रवाई की गई। विकासखण्ड तखतपुर के ग्राम अमसेना में श्री राम ट्रेडर्स की जॉच के दौरान 42.80 क्विंटल धान गोदाम में पाया गया। जिसके संबंध में प्रोपाईटर द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः उपलब्ध धान जब्त करते हुए मण्डी अधिनियम के तहत् कार्रवाई की गई। तहसील बोदरी स्थित ग्राम चकरभाठा में जय श्री कृपा प्रोपाईटर संतोष कुमार फोटानी के यहाँ 148 क्विंटल धान एवं सुरेश पंजवानी के यहाँ प्राप्त 60 क्विंटल धान मण्डी अधिनियम के तहत् जप्त करते हुए गोडाउन सील किया गया।आगे भी इसी प्रकार अवैध धान विक्रय, परिवहन एवं व्यापार पर इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी।
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