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: खनिज विभाग और पुलिस ने की रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही, जेसीबी सहित 17 वाहन जप्त..

Admin / Thu, Sep 5, 2024 / Post views : 219

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ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिदिन हो रहे रॉयल्टी चोरी को लेकर "अभ्युदय भारत न्यूज़" ने विगत दिनों प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। खबर का शीर्षक "छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग में प्रतिदिन रेत माफिया करोड़ों रूपए की रायल्टी चोरी का बड़ा खेला कर रहे है" समाचार में बताया गया कि प्रतिदिन रेत घाटों पर रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच अनगिनत हाईवा एवं ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत भर कर ले जा रहे है। वहीं जिला बिलासपुर, कोरबा, जाॅजगीर-चाॅपा, रायगढ, मुंगेली, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, सहित अन्य जिलो के जीवनदायिनी नदियों के सीने को चीर कर रेत माफिया द्वारा अवैध रूप से रेत निकालने की जानकारी समाचार के माध्यम से कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित किया गया था। वहीं अब "अभ्युदय भारत न्यूज़" की खबर का असर देखने को मिल रहा है, आपको बता दे की खनिज विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में जिला बिलासपुर में खनिज विभाग के द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया गया। खनिज विभाग तथा पुलिस अमला द्वारा 4 और 5 सितम्बर की दरमियानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोधीपारा, कोनी,सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला,धुरीपारा,लोखंडी, निरतू, घुटकू , लावर ,मस्तूरी, सिरगिट्टी- चकरभाठा क्षेत्र में रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर खनिज जांच चौकी लावर (मस्तूरी) अभिरक्षा में रखा गया है। सिरगिट्टी- चकरभाठा- तेलसरा क्षेत्र में शासकीय भूमि से खनिज मिट्टी और मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं चकरभाठा पुलिस थाना की मदद से 4 जेसीबी एवं 3 हाईवा को जप्त कर पुलिस थाना चकरभाठा में अभिरक्षा पर रखा गया है। रात्रि की कार्यवाही में ही 7 हाईवा एवं 4 जेसीबी सहित कुल 11 वाहनों के विरूद्घ खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई है। विगत एक सप्ताह में खनिज अमला द्वारा खनिज रेत,भसुवा मिट्टी,मुरूम,ईंट-मिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन करने पर 12 हाईवा 1 ट्रेक्टर एव़ 4 जेसीबी सहित कुल 17 वाहनों के विरूध्द खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही की गयी है। वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के बिना खनिजों का उत्खनन व परिवहन किये जाने के कारण सभी 17 वाहन चालकों,मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।इस सम्बन्ध में खनिज विभाग द्वारा कहा गया कि अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। पत्रकारिता के वसूलों पर दृढ़ता से डटे अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 की सक्रिय और समर्पित टीम अपने पाठकों को खनिज विभाग में प्रतिदिन रेत चोरी कर शासन को करोड़ों रुपए की हानि पंहुचा कर अपना खेल करने वाले रेत माफिया की काली करतूतों से समय-समय पर रूबरू कराते रहेंगे और इस रॉयल्टी चोरी के खेल में संलिप्त शासकीय तंत्र जो ईमानदारी का चोला पहनकर एसी रूम में आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की रेत माफिया से मिलीभगत को बेनकाब किया जाएगा।

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