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प्रस्ताव के मुताबिक, गंदगी फैलाने पर पहली बार चेतावनी और दोबारा उल्लंघन पर 500 रुपये पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति बाजार में पशु या वस्तु बेचने, निजी बाजार या अवैध बूचड़खान चलाने, बिना लाइसेंस मछली या पोल्ट्री व्यापार करने जैसे मामलों में भी पेनल्टी का प्रस्ताव है।
सार्वजनिक स्थानों पर शौच या मूत्र त्याग, दुर्गध फैलाने वाले पदार्थ रखने या सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों को भी पेनल्टी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस लॉजिंग हाउस, भोजनालय, चाय की दुकान, थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थल चलाने पर भी 1000 रुपये तक पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के घोड़े, मवेशी या अन्य पशु रखने या उनका व्यापार करने पर भी 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित बदलावों में निगम के सफाई कर्मचारी की ओर से एक माह का नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़ने या काम से इनकार करने पर लागू कारावास की सजा हटाने की बात भी शामिल है। वही, निगम के बायलॉज के उल्लंघन पर अब तक लागू तीन माह तक की कैद और 500 से 1500 रुपये तक जुर्माने को हटाकर सिर्फ 500 रुपये तक की पेनल्टी करने का प्रस्ताव है। सड़क पर कूड़ा फेकने, स्ट्रीट लाइट तोड़ने या उसकी रोशनी बुझाने पर जुर्माने को हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम कानून में ये बदलाव लागू होने पर छोटे मामलों के निपटारे में आपराधिक कार्रवाई की जगह प्रशासनिक दंड व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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