ब्रेकिंग
सूचना
Abhyuday Bharat News / Sat, Dec 27, 2025 / Post views : 157
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया है। इसके तहत अब कुछ खास इनकम टैक्स ऑर्डर्स में गलती सुधारने (रेक्टिफिकेशन) के लिए आवेदन सीधे ऑनलाइन किया जा सकेगा। पहले यह प्रक्रिया लंबी और झंझट भरी थी, जिसमें मैन्युअली आवेदन देना पड़ता था या असेसिंग ऑफिसर के जरिए फाइल आगे बढ़ानी पड़ती थी।
इसका मतलब क्या है
DRP के निर्देश
रिवीजन ऑर्डर वे आदेश होते हैं, जिन्हें सीनियर इनकम टैक्स अधिकारी किसी असेसिंग ऑफिसर के फैसले की समीक्षा या संशोधन के लिए जारी करते हैं। धारा 263 के तहत, अगर कोई आदेश गलत हो या विभाग के हित में न हो, तो उसे बदला या रद्द किया जा सकता है। वहीं धारा 264 के तहत टैक्सपेयर को राहत देने के लिए आदेश में संशोधन किया जा सकता है।
Tags :
#CG NEWS
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन