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केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में अहम बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल-के से 'सिरप' शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम दवाओं से जुड़े नियमों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे जनहित सुरक्षित रहे। लोगों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में बदलाव की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आम लोगों से इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। सरकार ने यह ड्राफ्ट नियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत जारी किए हैं। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इन प्रस्तावित बदलावों को सार्वजनिक किया गया है।
मंत्रालय ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 30 दिन बाद इन नियमों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, ड्रग्स रूल्स-1945 की शेड्यूल-के में एक अहम बदलाव प्रस्तावित है। इसमें सीरियल नंबर 13, एंट्री नंबर 7 के तहत Syrup शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कुछ दवाओं की श्रेणी से सिरप को बाहर करने की तैयारी है।
मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर मिलने वाली सभी आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोग अपनी राय अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्स), स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पते पर या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद दवाओं से जुड़े नियमों को और स्पष्ट व प्रभावी बनाना है। ताकि आम लोगों की सेहत से जुड़े हित सुरक्षित रह सकें।
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