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Abhyuday Bharat News / Fri, Feb 27, 2026 / Post views : 133
एसपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 281 के तहत रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत कोई वाहन चालक तेजी से या नियमों विपरीत रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान को खतरा में डालता है। ऐसे में उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 281 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी को छह महीने की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। इसके अलावा 5 से 10 हजार रुपये तक का चालान भी किया जा सकता है।
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के आदेश पर 23 फरवरी को शहर भर में रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वालों पर केस दर्ज हुए थे। जिनमें कमला नगर थाने में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ अग्रवाल कट से तेजी से रॉन्ग साइड स्कूटी चलाने पर केस दर्ज हुआ। थाना जगदीशपुरा के बोदला चौराहे पर दयालबाग निवासी सुधीर यादव पर केस दर्ज हुआ।
थाना न्यू आगरा नगला हवेली निवासी निखिल चौधरी पर केस दर्ज हुआ। वे रॉन्ग साइड से बाइक लेकर तेजी से निकल रहे थे। दूसरा मामला भगवान टॉकिज चौराहे पर सादाबाद के निवासी पुष्पेंद्र के खिलाफ दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत के ट्रांसपोर्ट नगर में लोडिंग टेंपो को रोका गया। वह रॉन्ग साइड से आ रहा था।
ड्राइवर सत्य प्रकाश पर एसआई मुकेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। वहीं दो मामलों थाना ट्रांस यमुना कालोनी में दर्ज हुए। पहला मामला ऑटो चालक आकाश के खिलाफ दर्ज हुआ। आकाश गलत दिशा से आ रहा था। दूसरे मामले में प्रकाश नगर निवासी मनोज कुमार गलत दिशा से अपनी बाइक लेकर आ रहे थे। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।
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#uttarpradesh
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