Tue, 30 Jun 2026
Logo

ब्रेकिंग

19 साल बाद दर्द और एक्शन में लौट रहे Emraan Hashmi, Awarapan 2 के टीजर रिलीज

मानसून में मसालों को रखें सुरक्षित, नहीं तो स्वाद के साथ सेहत पर भी पड़ सकता है असर …

रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकारी शिक्षक बर्खास्त, 34 साल बाद फर्जी दस्तावेजों का खुलासा

कुख्यात अपराधी रिया सिन्हा होटवार से चाईबासा जेल शिफ्ट, चेकिंग में मोबाइल, 4 टूटे सिम और चार्जर भी बरामद

“मैं पढ़ना चाहती हूँ…” 13 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दी 20 साल की सजा, पढ़ाई के लिए दिलवाए 4 लाख

केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया के भाई को एडवोकेट आशुतोष ने भेजा 10 करोड़ का कानूनी नोटिस, लगाया था धमकाने का आरोप

तीस्ता के बहाने चिकन-नेक के पास पहुंचा चीन, भारत की चिंताओं पर ड्रैगन ने दिया जवाब

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी: महिला ने खुद को बताया मुख्य सचिव का करीबी, फिर 7 लोगों को लगाया लाखों का चूना

‘अगर मैं मुस्लिम होता तो जेल में बंद होता…,’ उमर खालिद का नाम लेकर अभिजीत दिपके ने दिया विवादित बयान, मचा बवाल

दिल्ली के अस्पताल से फरार अंडरट्रायल 48 घंटे में गिरफ्तार, बीमारी का बहाना बनाकर हुआ था गायब ; हिमाचल से पकड़ाया

सूचना

: तलाक के बाद महिला की दूसरी शादी का सबूत जब तक नहीं मिलता, तब तक पति को देना होगा गुजारा भत्ता… छत्तीसगढ़ HC का फैसला

Admin / Sat, Apr 19, 2025 / Post views : 221

Share:

छत्तीसगढ़ में तलाक के एक केस (Divorce Case) में महिला ने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया था। फैमिली कोर्ट (Family Court) ने इसके पक्ष में फैसला दिया तो पति ने हाई कोर्ट (CG High Court) का दरवाजा खटखटाया। पति की दलील थी कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई है, इसलिए वह गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए कहा है कि पुनर्विवाह का प्रमाण नहीं देने तक तलाकशुदा महिला गुजारे भत्ते की हकदार है।  

Tags :

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts